Jabalpur High Court News: थाना प्रभारी लगाएंगे 1000 फलदार पेड़, इस एक गलती पर हाईकोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा

थाना प्रभारी लगाएंगे 1000 फलदार पेड़, इस एक गलती पर हाईकोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा...Jabalpur High Court News: Police station in-charge will

  • Reported By: Mridul Pandey

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  • Publish Date - June 26, 2025 / 08:28 PM IST,
    Updated On - June 26, 2025 / 08:28 PM IST

Jabalpur High Court News | Image Source | IBC24

HIGHLIGHTS
  • हाईकोर्ट का अनोखा फैसला,
  • लापरवाही के लिए थाना प्रभारी को मिली सजा,
  • 1000 फलदार पेड़ लगाने की सजा,

सतना: Jabalpur High Court News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर ने हाल ही में एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है जिसकी सराहना न केवल न्याय व्यवस्था के संवेदनशील दृष्टिकोण के रूप में की जा रही है बल्कि यह समाज और पर्यावरण के प्रति एक सकारात्मक संदेश भी दे रहा है। कोर्ट ने सतना जिले के कोतवाली थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी को एक अनोखी सजा सुनाई है उन्हें 1 जुलाई से 31 अगस्त 2025 के बीच चित्रकूट क्षेत्र में अपनी खुद की आय से 1,000 फलदार वृक्ष लगाने होंगे और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी स्वयं उठानी होगी।

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Jabalpur High Court News: दरअसल वर्ष 2021 में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सतना जिला अदालत ने आरोपी राम अवतार चौधरी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ आरोपी ने जबलपुर हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2024 को इस अपील पर सुनवाई करते हुए पीड़िता को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और इसकी तामील की जिम्मेदारी सतना पुलिस को सौंपी गई।

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Jabalpur High Court News: लेकिन थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी द्वारा यह नोटिस समय पर पीड़िता तक नहीं पहुंचाया गया। कोर्ट ने इसे एक गंभीर लापरवाही मानते हुए न केवल अपनी नाराजगी जाहिर की, बल्कि पर्यावरण के हित में एक सृजनात्मक दंड के रूप में वृक्षारोपण की सजा सुनाई। थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी ने कोर्ट के इस आदेश को एक दंड नहीं, बल्कि अवसर के रूप में लिया है। उन्होंने कहा की कोर्ट ने जो सजा सुनाई है मैं उसे अपना सौभाग्य मानता हूं। यह मेरे लिए पुण्य कमाने का अवसर है। मैं पूरे मन से इस कार्य को निभाऊंगा।

थाना प्रभारी को वृक्षारोपण की सजा क्यों दी गई?

वर्ष 2021 के एक दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट द्वारा पीड़िता को नोटिस भेजने का आदेश थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी को दिया गया था, लेकिन उन्होंने समय पर नोटिस तामील नहीं कराया। इस लापरवाही के लिए उन्हें 1,000 फलदार वृक्ष लगाने की सजा दी गई।

"थाना प्रभारी को वृक्षारोपण की सजा" किस कोर्ट ने सुनाई?

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर बेंच ने यह सजा सुनाई।

क्या "थाना प्रभारी को वृक्षारोपण की सजा" को उन्होंने स्वीकार किया?

हां, रावेंद्र द्विवेदी ने इसे दंड नहीं, बल्कि एक पुण्य कार्य का अवसर मानते हुए खुशी-खुशी स्वीकार किया।

वृक्ष कहाँ लगाए जाएंगे और कितने समय में?

सभी 1,000 फलदार वृक्ष सतना के चित्रकूट क्षेत्र में 1 जुलाई से 31 अगस्त 2025 के बीच लगाए जाएंगे।

क्या "थाना प्रभारी को वृक्षारोपण की सजा" का कोई सामाजिक प्रभाव है?

जी हां, यह फैसला न्यायिक संवेदनशीलता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल है, जो समाज को सकारात्मक संदेश देता है।