इन स्कूलों की लौटानी होगी फीस, कानून का उल्लंघन कर किया था ऐसा काम, प्रशासन ने दिए निर्देश

School administration will refund the fees!वर्तमान फीस स्ट्रक्चर को और बीते 5 वर्षों में हुई फीस वृद्धि को अमान्य घोषित किया गया है

School administration will refund the fees

जबलपुर। School administration will refund the fees : निजी स्कूलों पर नकेल कसती ही जा रही है,मोटी मोटी फीस वसूलने का कारनामा करने वाले जबलपुर शहर के 11 निजी विद्यालयों में 81 करोड रुपए की अतिरिक्त फीस वसूली का खुलासा जिला प्रशासन द्वारा किया गया था। इसी सिलसिले में बीते एक सप्ताह के अंदर कुल 11 निजी स्कूलों पर 81 करोड़ की अधिक फीस वापस करने और वर्तमान फीस स्ट्रक्चर को और बीते 5 वर्षों में हुई फीस वृद्धि को अमान्य घोषित किया गया है।

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जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हाल ही में जारी किए गए आदेश में चार और निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को अमान्य घोषित कर दिया गया है और इन्हें 69 करोड़ 19 लाख 88 हज़ार 654 रुपए की रकम अभिभावकों को लौटाने के आदेश भी दिए गए हैं । इनमें सेंट अलोयसियस स्कूल सदर बाजार , सेंट अलोयसियस स्कूल पोलीपाथर, क्राइस्ट चर्च सीनियर सेकेंडरी स्कूल और क्राइस्ट चर्च स्कूल सालीवाडा शामिल है।

गौरतलब है कि सत्र 2018- 19 से लेकर सत्र 2024 – 25 तक इन निजी स्कूलों द्वारा अतिरिक्त फीस वसूली की गई थी जिसकी तहकीकात के बाद अब जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस अतिरिक्त फीस वसूली को वापस लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके पूर्व में 6 और निजी विद्यालयों के खिलाफ आदेश जारी किए जा चुके हैं जबकि शेष एक निजी स्कूल पर जल्द ही फैसला आ सकता है।

 

गौरतलब है कि निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लगातार जबलपुर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग कार्रवाई कर रहा है इसी सिलसिले में एक ओर जहां 11 अलग-अलग FIR फीस सकैम मामले में की गई है वहीं अब इस अतिरिक्त फीस वसूली को वापस अभिभावकों तक पहुंचाने की कवायद भी शुरू हो गई है।

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