धोखाधड़ी मामला: महाराष्ट्र के मंत्री माणिकराव कोकाटे ने दोषसिद्धि के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया

धोखाधड़ी मामला: महाराष्ट्र के मंत्री माणिकराव कोकाटे ने दोषसिद्धि के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया

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  • Publish Date - December 17, 2025 / 04:07 PM IST,
    Updated On - December 17, 2025 / 04:07 PM IST

मुंबई, 17 दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र के खेल मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता माणिकराव कोकाटे ने 1995 के धोखाधड़ी एवं जालसाजी मामले में अपनी दोषसिद्धि तथा दो साल के जेल की सजा के खिलाफ बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया।

कोकाटे के अधिवक्ता अनिकेत निकम ने न्यायमूर्ति आर एन लड्ढा की एकल पीठ के समक्ष याचिका दायर करते हुए इस पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। पीठ ने याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचिबद्ध कर दिया।

हालांकि, निकम ने बुधवार को अपने मुवक्किल की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का आग्रह नहीं किया, जिसके चलते इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

निकम ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि कोकाटे के अपना मंत्री पद गंवाने का खतरा है, और उनकी दोषसिद्धि के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को बरकरार रखने वाले नासिक सत्र न्यायालय ने इस (दोषसिद्धि) पर रोक लगा दी है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि वह कोकाटे की दोषसिद्धि को निलंबित करने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को विचार करेगा।

नासिक सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के 20 फरवरी के आदेश को बरकरार रखते हुए मंगलवार को कहा था कि कोकाटे ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित फ्लैट आवंटित कराने के वास्ते फर्जी दस्तावेज जमा किए और राज्य सरकार को धोखा दिया। उसने यह भी कहा था कि कोकाटे एक “समृद्ध” किसान हैं।

दोषसिद्धि के बाद विधायक के रूप में कोकाटे की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नरवेकर ने बुधवार को कहा कि उन्हें अभी तक अदालत के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं हुई है।

भाषा पारुल रंजन

रंजन