सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सुरक्षा गार्ड के परिवार को 13.85 लाख रुपये मुआवाज देने का निर्देश

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सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सुरक्षा गार्ड के परिवार को 13.85 लाख रुपये मुआवाज देने का निर्देश

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  • Publish Date - October 26, 2025 / 12:46 PM IST,
    Updated On - October 26, 2025 / 12:46 PM IST

ठाणे, 26 अक्टूबर (भाषा) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2022 में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 53 वर्षीय सुरक्षा गार्ड के परिवार को 13.85 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

दुर्घटना 14 मई, 2022 को हुई थी। घटना के समय पीड़ित कमलेश राममूरत सिंह महाराष्ट्र के ठाणे शहर के वागले एस्टेट क्षेत्र में स्थित एक निजी कंपनी के परिसर में सुरक्षा गार्ड के रूप में ड्यूटी पर थे।

ठाणे में स्थित एक अस्पताल के स्वामित्व वाले तेज रफ्तार पिकअप ट्रक ने एक खड़ी वैन को टक्कर मार दी थी, जिसके कारण सिंह वैन और कंपनी की दीवार के बीच फंस गए। इस दौरान उनके सिर में चोट लगी और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।

एमएसीटी के सदस्य आर. वी. मोहिते ने आरोप पत्र और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 10 अक्टूबर को फैसला सुनाया। आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई।

न्यायाधिकरण ने आदेश में कहा, ‘स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि टाटा पिकअप के चालक ने लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाया और मारुति सुजुकी ईको वाहन को टक्कर मार दी।’

न्यायाधिकरण ने सिंह के परिवार को नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत कुल 13,85,400 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

भाषा जोहेब रंजन

रंजन