नागपुर, 17 मार्च (भाषा) मुंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र गृह विभाग और नागपुर पुलिस से एक याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें महात्मा गांधी के बारे में ‘अपमानजनक’ बयान देने के आरोप में एक पत्रकार व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।
कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी एवं याचिकाकर्ता अश्विन बैस के मुताबिक सकल हिंदू समाज सम्मेलन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में, वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने बेहद आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं कहा जा सकता।
अधिवक्ता आकाश मून के माध्यम से दायर याचिका में उच्च न्यायालय से शहर की सीताबर्डी पुलिस को कुलश्रेष्ठ और 15 फरवरी के कार्यक्रम के आयोजक निशांत गांधी के खिलाफ उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति अनिल पानसरे और निवेदिता मेहता ने राज्य गृह विभाग, नागपुर पुलिस आयुक्त, कुलश्रेष्ठ और निशांत गांधी को नोटिस जारी कर 30 मार्च तक जवाब मांगा है।
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