मुंबई, 17 अप्रैल (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई कर रहे विशेष एनआईए न्यायाधीश ए के लाहोटी को नासिक स्थानांतरित करने का आदेश देने के कुछ दिन बाद अब उनका कार्यकाल 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है।
लाहोटी का नाम उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा पहले जारी की गई न्यायाधीशों की वार्षिक स्थानांतरण सूची में शामिल था।
इस महीने की शुरुआत में जारी अधिसूचना के अनुसार, उन्हें नासिक की एक अदालत में स्थानांतरित किया गया था और स्थानांतरण आदेश ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद नौ जून को अदालतें फिर से खुलने के बाद प्रभावी होना था।
हालांकि, एक नयी अधिसूचना में कहा गया है कि लाहोटी का कार्यकाल 31 अगस्त तक स्थगित कर दिया गया है ताकि वह इस मामले में फैसला सुना सकें, जिसकी सुनवाई अंतिम चरण में है।
मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर उत्तर महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर रखे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से छह लोगों की मौत हुई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे।
इस मामले में कथित संलिप्तता के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता और भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और पांच अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई जारी है।
आरोपियों के खिलाफ कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच शुरू में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने की थी, जिसके बाद 2011 में इसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंप दिया गया।
भाषा
जोहेब नरेश
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