सड़क हादसे में मारे गए सफाई कर्मचारी के परिवार को 64 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

Ads

सड़क हादसे में मारे गए सफाई कर्मचारी के परिवार को 64 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

  •  
  • Publish Date - July 30, 2025 / 01:11 PM IST,
    Updated On - July 30, 2025 / 01:11 PM IST

ठाणे, 30 जुलाई (भाषा) वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने 2021 में ठाणे में हुए सड़क हादसे में मारे गए 48 वर्षीय सफाई कर्मचारी के परिवार को 64.73 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

एमएसीटी के सदस्य आर वी मोहिते ने मंगलवार को दोषी ट्रक मालिक और बीमा कंपनी को नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज समेत मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी निजामपुर नगर निगम (बीएनएमसी) में सफाई कर्मचारी प्रेमदास चिंधु जाधव के परिवार ने अधिकरण को बताया कि जाधव 26 सितंबर, 2021 की रात को मोटरसाइकिल से सांगे गांव लौट रहे थे।

उन्होंने बताया कि बापगांव नाका पर गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे जाधव की मौके पर ही मौत हो गई।

जाधव के पीछे आ रहे एक अन्य मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर पुष्टि की कि ट्रक तेज गति और अनियंत्रित तरीके से चलाया जा रहा था। बाद में पडघा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

व्यक्ति की पत्नी और तीन बच्चों ने जाधव की असामयिक मृत्यु से हुए आर्थिक और गैर-आर्थिक नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की।

एमएसीटी सदस्य मोहिते ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि जाधव ने कोई लापरवाही की थी। इस प्रकार, दुर्घटना ट्रक चलाने वाले के कारण हुई।

न्यायाधिकरण ने बीमाकर्ता के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि ट्रक चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं था।

आय के सवाल पर अधिकरण ने बीएनएमसी के साक्ष्यों पर विचार किया और फैसला सुनाया कि जाधव 1999 से एक स्थायी कर्मचारी होने के नाते सातवें वेतन आयोग के तहत संशोधित वेतन लाभ के हकदार थे।

एमएसीटी द्वारा दिए गए 64.73 लाख रुपये के मुआवजे में भविष्य की कमाई के नुकसान के लिए 48.28 लाख रुपये और विभिन्न अन्य प्रावधानों के तहत शेष राशि शामिल है।

भाषा जोहेब

जोहेब