ठाणे, 21 मई (भाषा) ठाणे की एक अदालत ने 2008 में कल्याण रेलवे स्टेशन पर रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षार्थियों पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) कार्यकर्ताओं द्वारा कथित हमला करने के मामले में मनसे प्रमुख राज ठाकरे सहित सभी आरोपियों को बृहस्पतिवार को बरी कर दिया।
इस मामले में ठाकरे सहित आठ लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से दो आरोपियों की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई।
आरोपियों का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता शैलेश साडेकर ने मीडिया को बताया कि एक मजिस्ट्रेट ने खुली अदालत में सभी को बरी करने का फैसला सुनाया।
उन्होंने कहा कि विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि न तो आरोपपत्र और न ही मौखिक साक्ष्य से 2008 में कल्याण में रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षार्थियों पर कथित हमले के वक्त ठाकरे की मौजूदगी साबित हुई।
बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि अभियोजन पक्ष मनसे प्रमुख द्वारा कथित रूप से दिए गए भड़काऊ भाषणों का कोई सबूत पेश करने में नाकाम रहा।
इसने अदालत में यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह कथित आरोपियों की पहचान तक नहीं कर सके।
बचाव पक्ष ने दलील दी कि हालांकि, अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि करीब 150 छात्र रेलवे परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन अदालत के सामने न तो कोई प्रवेश पत्र, न पहचान प्रमाण और न ही कोई संबंधित दस्तावेज पेश किए गए।
भाषा खारी मनीषा
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