ठाणे, 19 अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक अस्पताल में जाली दस्तावेजों और मरीज के रिकॉर्ड के जरिए मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से कथित तौर पर 4.75 लाख रुपये हासिल करने के आरोप में एक चिकित्सक और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
खडकपाडा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि सीएमआरएफ के एक सहायक निदेशक की शिकायत के आधार पर बृहस्पतिवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 471 (जाली दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल करना) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।
उन्होंने बताया कि शिकायत के अनुसार यह धोखाधड़ी मई और जुलाई 2023 के बीच की गई।
प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी डॉ. अनुदुर्ग धोनी (45), प्रदीप बापू पाटिल (41) और ईश्वर पवार ने मोहणे के आंबिवली में गणपति मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल में 13 ऐसे मरीजों को भर्ती करने और उनके इलाज के रिकॉर्ड तैयार किए जो वास्तव में थे ही नहीं।
अधिकारी ने बताया कि सीएमआरएफ से 4.75 लाख रुपये का दावा करने के लिए सर्जरी और इलाज के रिकॉर्ड सहित फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।
उन्होंने कहा, ‘‘आरोपी ने जाली मेडिकल दस्तावेजों को बड़ी होशियारी से तैयार किया ताकि यह दिखाया जा सके कि असली मरीजों का इलाज किया गया और यहां तक कि ऑपरेशन और उपचार के रिकॉर्ड भी तैयार किए गए।’’
उन्होंने कहा कि आंतरिक जांच में धोखाधड़ी का पता चला। मामले में जांच की जा रही है और फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
भाषा खारी प्रशांत
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