उGramodyog Rojgar Loan Yojana : त्तर प्रदेश सरकार राज्य के नागरिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। उत्तर प्रदेश सरकार नागरिकों को बेरोजगारी कम करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के नागरिकों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार ऋण योजना क्या है? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार ऋण योजना का लाभ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें। हमने आपको वह सारी जानकारी प्रदान की है जिसकी आपको आवश्यकता है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी और पलायन को दूर करने के लिए Gramodyog Rojgar Loan Yojana बनाई है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित लोगों को उनके अपने गांवों के भीतर अधिक से अधिक रोजगार प्रदान किया जा रहा है।
यह योजना राज्य सरकार द्वारा प्रति नागरिक 1000000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे बैंक की सहायता से स्वतंत्र रूप से उद्योग शुरू कर सकें। योजना के तहत सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 4 प्रतिशत ब्याज पर राशि उपलब्ध कराई जाती है। अन्य श्रेणियां जैसे एससी एसटी, पिछड़ा वर्ग, विकलांग महिलाएं और पूर्व सैनिक भी इस योजना के तहत ब्याज छूट के लिए पात्र हैं।
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार लोन योजना |
| आयोजन किसके द्वारा किया गया | मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा |
| लाभ किसे दिया जायेगा | पिछड़े वर्ग के अलपसंख्यक नागरिको को |
| कब शुरू की गयी | वर्ष 2021 |
| उद्देश्य | बेरोजगारी को कम करना तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देना |
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार ऋण योजना अधिसूचना की तिथि से पांच वर्ष के लिए वैध होगी।
निम्नलिखित नागरिकों को Gramodyog Rojgar Loan Yojana कार्यक्रम के लिए पात्र माना जाएगा। और उन्हें कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त होगा।
Gramodyog Rojgar Loan Yojana मुख्य रूप से आईटीआई और पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बेरोजगार नागरिकों को लाभान्वित करेगी।
इसके साथ ही सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति की आयु से अधिक शिक्षित बेरोजगार आवेदकों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
जिन लोगों को एसजीएसवाई और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत प्रशिक्षित किया गया था, वे भी इस योजना से लाभान्वित होंगे।
अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक पारंपरिक कारीगर भी इस अनुदान कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं।
यह योजना स्वरोजगार में रुचि रखने वाली महिलाओं के लिए भी उपलब्ध है।
व्यावसायिक शिक्षा 102 के अंतर्गत ग्रामोद्योगों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं।
योजना का लाभ उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने जिला रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण कराया है।
Gramodyog Rojgar Loan Yojana का लाभ उन आवेदकों के लिए है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम है।
अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लाभार्थियों को 50% तक लाभ मिलेगा।
स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर चयनित व्यक्तियों के लिए ग्रामोद्योग इकाई का निर्धारण किया जाएगा।
स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए दैनिक जरूरत की वस्तुओं के लिए उत्पादन इकाइयां स्थापित करने को प्राथमिकता दी जाएगी।
योजना में 1000000 रुपये तक का बैंक ऋण प्रदान किया जाता है।
इस योजना के लिए सामान्य श्रेणी के आवेदक को परियोजना की लागत का 10% स्वयं वहन करना होगा।
इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, विकलांग, अल्पसंख्यक और भूतपूर्व सैनिक वर्ग के लाभार्थियों को 5% अनुदान स्वयं देना होगा।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत निम्न उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध हैं
कत्था उद्योग , लोक निर्माण , कुटीर , दियासलाई उद्योग , पटाखे एवं अगरबत्ती निर्माण , कागज के प्याले , झोले एवं कागज के डिब्बे के निर्माण हेतु , कॉपियां , लिफाफा , रजिस्टर , नारियल जटा , काजू प्रशोधन बनाना , नूडल बनाना , दलिया निर्माण , चावल के छिलका उतारना , दूध उत्पादन निर्माण , पशु चारा , मुर्गी चारा निर्माण , साबुन उद्योग वस्तुओं का निर्माण , मोमबत्ती , कपूर का निर्माण , प्लास्टिक की पैकिंग की वस्तुओं का निर्माण , मेहंदी , शैंपू , केश तेल आदि का निर्माण | इसके साथ अन्य 117 कुटीर उद्योग के लिए सहायता प्रदान की जाती है |
जो लोग उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार ऋण योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं और अपनी नौकरी स्थापित करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट www.upkvib.gov.in से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, इसे पूरी तरह से भरकर उपयुक्त विभाग में आवेदन कर सकते हैं।
कृपया नीचे दी गई जानकारी का उपयोग कर विभाग से संपर्क करें –
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
8 तिलक मार्ग लखनऊ 226001
फोन नंबर 2208321/2208310/2208313/2207004
फैक्स नंबर 0522 – 2208243
Email – ceoupkvib@gmail.com