दिल्ली की अदालत ने पहलवान बजरंग पूनिया के खिलाफ मानहानि का मामला खत्म किया

दिल्ली की अदालत ने पहलवान बजरंग पूनिया के खिलाफ मानहानि का मामला खत्म किया

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  • Publish Date - May 30, 2025 / 04:01 PM IST,
    Updated On - May 30, 2025 / 04:01 PM IST

नयी दिल्ली, 30 मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला खत्म कर दिया है क्योंकि उन्होंने कोच और शिकायतकर्ता नरेश दहिया से बिना शर्त माफी मांग ली है।

न्यायाधीश ने 29 मई को मामला तब बंद कर दिया जब दोनों पक्षों ने अदालत में प्रस्तुत किया कि उन्होंने मामले को आपस में सुलझाने का फैसला किया है।

न्यायाधीश ने आदेश में कहा, ‘‘मामला सुलझाया गया। ’’

दहिया ने दावा किया था कि बजरंग ने अन्य पहलवानों और लोगों के साथ मिलकर 10 मई 2023 को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रेस कांफ्रेंस में उनके खिलाफ आपत्तिनजक टिप्पणी की थी।

भाषा नमिता आनन्द

आनन्द