किसी सभागार में सौ से ज्‍यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी

किसी सभागार में सौ से ज्‍यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी

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  • Publish Date - November 23, 2020 / 11:56 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:55 PM IST

लखनऊ, 23 नवंबर (भाषा) कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्‍तर प्रदेश सरकार ने किसी भी बंद हॉल (सभागार) में आयोजित होने वाले समारोहों में सौ से ज्‍यादा लोगों के जुटने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस सिलसिले में सोमवार को शासन ने नये दिशा-निर्देश जारी किए।

उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सोमवार को प्रदेश के सभी मंडलायुक्‍तों, विभिन्न जोन के अपर पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों और परिक्षेत्रों के पुलिस उप महानिरीक्षकों, सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों तथा लखनऊ और गौतमबुद्धनगर के पुलिस आयुक्‍त को पत्र भेजकर नये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

मुख्‍य सचिव द्वारा भेजे गये निर्देश के मुताबिक निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर विवाह सहित समस्‍त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्‍कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्‍य सामूहिक गतिविधियों के संबंध में अब नये दिशा-निर्देश प्रभावी होंगे।

इसके तहत किसी भी बंद स्‍थान मसलन हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किंतु एक समय में अधिकतम 100 व्‍यक्तियों को ही मौजूद रहने की अनुमति रहेगी। सभी के लिए मास्क लगाना, दो गज की दूरी, थर्मल स्‍कैनिंग और हाथ धोने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

वहीं किसी मैदान या खुले स्थान में होने वाले आयोजनों में स्थल की क्षमता के अधिकतम 40 प्रतिशत लोगों के एक समय पर उपस्थिति रहने की अनुमति होगी। अन्य नियम यथावत रहेंगे।

इससे पहले सरकार ने किसी भी हॉल में अधिकतम 200 लोगों की उपस्थिति को मंजूरी दी थी।

भाषा आनन्‍द अर्पणा

अर्पणा