बिजली उपभोक्ता से अमर्यादित व्यवहार करने के आरोप में बस्ती के अधीक्षण अभियंता निलंबित

बिजली उपभोक्ता से अमर्यादित व्यवहार करने के आरोप में बस्ती के अधीक्षण अभियंता निलंबित

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  • Publish Date - July 27, 2025 / 02:02 PM IST,
    Updated On - July 27, 2025 / 02:02 PM IST

लखनऊ, 27 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने रविवार को कहा कि बस्ती जिले में तैनात अधीक्षण अभियंता (एसई) प्रशांत सिंह को एक उपभोक्ता से अमर्यादित व्यवहार करने के आरोप में निलंबित कर दिया है।

ऊर्जा मंत्री शर्मा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में एसई का निलंबन आदेश साझा करते हुए कहा, ‘‘उपभोक्ता देवो भव:!’’

शर्मा ने कहा, ‘‘बिजली उपभोक्ता की शिकायत के प्रति असंवेदनशीलता एवं अमर्यादित व्यवहार की घटना पर बस्ती के एसई प्रशांत सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अन्य समस्त विद्युत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उपभोक्ता समस्याओं के प्रभावी एवं त्वरित समाधान हेतु पुनः निर्देशित किया गया है। सभी लोग जनसेवा में तत्पर रहें।’’

मंत्री द्वारा ‘एक्स’ पर साझा किए गए निलंबन आदेश को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी) शंभू कुमार की ओर से मुख्य अभियंता (प्रशासन) ने जारी किया है।

इस आदेश में कहा गया कि बस्ती जिले के मुड़ाघाट निवासी सेवानिवृत्त अपर आयुक्त भरत पांडेय ने बिजली आपूर्ति न होने की शिकायत अधीक्षण अभियंता प्रशांत सिंह से 18 जुलाई को फोन पर की थी।

मुख्य अभियंता (प्रशासन) अरविंद नायक ने शनिवार को इस आदेश में कहा कि प्रशांत सिंह द्वारा जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद उपभोक्ता की शिकायत न सुनना तथा उनसे अमर्यादित आचरण करना कदाचार की श्रेणी में आता है।

उन्होंने कहा कि एमडी ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए एसई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है।

प्रशांत सिंह निलंबन की अवधि में एमडी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, वाराणसी के कार्यालय से संबद्ध रहेंगे।

भाषा आनन्द खारी

खारी