बरेली (उत्तर प्रदेश), 26 सितंबर । जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग के साथ बलात्कार करने के दोषी युवक और अपराध में उसकी मदद करने वाली महिला स्वास्थ्य कर्मी को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता सुरेश साहू ने रविवार को बताया कि एक व्यक्ति ने इज्जत नगर थाने में 22 सितंबर 2017 को दी गई शिकायत में अभिषेक शर्मा पर अपनी पोती के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था। शिकायत में एक नर्सिंग होम में काम करने वाली सोनी नामक महिला पर इस अपराध में आरोपी का साथ देने का भी आरोप लगाया गया था।
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शिकायत के अनुसार, अभिषेक नाबालिग को धमकी देकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया था। इस अपराध में नर्सिंग होम में काम करने वाली सोनी नामक महिला ने आरोपी का साथ दिया था।
शिकायत के अनुसार, सोनी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाती थी और आरोपी अभिषेक के साथ एक कमरे में बंद कर देती थी, जहां वह बच्ची के साथ बलात्कार करता था।
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साहू ने बताया कि अभियोजन की ओर से विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) राम दयाल के समक्ष पेश किए गए गवाहों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त अभिषेक और सोनी को दोषी ठहराते हुए शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि अदालत ने अभिषेक पर 55 हजार रुपये और सोनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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