Man convicted of raping minor Dalit : बलिया (उत्तर प्रदेश), 21 दिसंबर (भाषा) बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने 14 वर्षीय एक दलित किशोरी को अगवा कर उसका बलात्कार करने के एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने मंगलवार को बताया कि जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को 27 अक्टूबर, 2020 की रात इसी कोतवाली क्षेत्र के मेरु राय का पुरा गांव निवासी सुगन ने अगवा कर लिया था। सुमन ने किशोरी को अगवा करने के बाद उससे बलात्कार किया।
उन्होंने बताया कि इस मामले में किशोरी के पिता की शिकायत पर रसड़ा कोतवाली में सुगन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अलावा पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम और एससी/एसटी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) कानून की सुसंगत धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।
पाठक ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश गोविंद मोहन की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सोमवार को आरोपी सुगन को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
भाषा सं सलीम सिम्मी
सिम्मी