उत्तर प्रदेश के देविरया में ससुर की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश के देविरया में ससुर की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश के देविरया में ससुर की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: March 18, 2026 / 04:32 pm IST
Published Date: March 18, 2026 4:32 pm IST

देवरिया (उप्र), 18 मार्च (भाषा) उत्तर प्रदेश के देवरिया की एक अदालत ने करीब एक दशक पहले ससुर की हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र निषाद के अनुसार घटना 17 अगस्त 2016 की रात को गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बधिया तिवारी गांव में हुई थी।

उन्होंने बताया कि आरोपी हरिकेश यादव उर्फ शैलेश यादव अपनी ससुराल गया था और मोबाइल फोन पर बातचीत को लेकर पत्नी सरिता से बहस कर रहा था।

निषाद के अनुसार जब विवाद बढ़ा, तो उसके ससुर राम निवास ने हस्तक्षेप किया।

उन्होंने कहा कि इस दौरान, हरिकेश ने अपनी कार में रखी लोहे की छड़ से राम निवास पर हमला किया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आईं।

पुलिस ने बताया कि घायल को पहले बैतालपुर के एक स्थानीय चिकित्सक के पास ले जाया गया और बाद में जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई।

इस मामले में मृतक की पत्नी लालिता देवी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।

साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिखा रानी जायसवाल ने हरिकेश यादव को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया।

भाषा सं जफर जोहेब

जोहेब


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