Allahabad High Court on Sambhal Masjid: संभल मस्जिद की रंगाई-पुताई पर इलाहाबाद HC का फैसला, ASI की रिपोर्ट के बाद दी इस चीज की इजाजत

Allahabad High Court on Sambhal Masjid: संभल मस्जिद की रंगाई पुताई पर इलाहाबाद HC का फैसला, ASI की रिपोर्ट के बाद दी इस चीज की इजाजत |

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  • Publish Date - February 28, 2025 / 06:04 PM IST,
    Updated On - February 28, 2025 / 06:04 PM IST

Allahabad High Court on Sambhal Masjid | Source : IBC24

HIGHLIGHTS
  • संभल मस्जिद की रंगाई पुताई पर इलाहाबाद HC का फैसला..
  • हाईकोर्ट ने सिर्फ सफाई की दी इजाजत..
  • जामा मस्जिद की नहीं होगी पेंटिंग..

प्रयागराज। Allahabad High Court on Sambhal Masjid: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को संभल स्थित जामा मस्जिद की साफ सफाई कराने का शुक्रवार को निर्देश दिया। हालांकि अदालत ने मस्जिद की पुताई और पेंटिंग के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने जामा मस्जिद की पुताई और सफाई की अनुमति मांगने वाली एक याचिका पर यह आदेश पारित किया और सुनवाई की अगली तिथि चार मार्च, 2025 तय की।

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शुक्रवार को जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई, तो एएसआई द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया कि मस्जिद की पेंटिंग सेरामिक पेंट से हुई है और वर्तमान में पुताई कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर, मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एस एफ ए नकवी ने कहा कि वे केवल मस्जिद की पुताई और सफाई कराना चाहते हैं। इस पर अदालत ने एएसआई को परिसर में धूल और घास की सफाई कराने को कहा।

नकवी ने हलफनामा दिया कि सफाई के दौरान किसी तरह की बाधा पैदा नहीं होगी। वहीं राज्य के महाधिवक्ता ने कहा कि इस दौरान, कानून व्यवस्था कायम रखी जाएगा। इससे पूर्व, बृहस्पतिवार को अदालत ने एएसआई को तत्काल मस्जिद का निरीक्षण कर शुक्रवार को रिपोर्ट पेश करने और यह बताने को कहा था कि क्या मस्जिद की पुताई कराने की जरूरत है या नहीं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जामा मस्जिद की सफाई को लेकर क्या आदेश दिया है?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को संभल स्थित जामा मस्जिद की सफाई कराने का निर्देश दिया है, लेकिन मस्जिद की पुताई और पेंटिंग के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया है।

क्या अदालत ने मस्जिद की पुताई की अनुमति दी है?

नहीं, अदालत ने मस्जिद की पुताई और पेंटिंग के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया है। हालांकि, सफाई कराने की अनुमति दी गई है, जिसमें धूल और घास की सफाई शामिल है।

मस्जिद की सफाई के लिए एएसआई को क्या निर्देश दिए गए थे?

अदालत ने एएसआई को मस्जिद परिसर में धूल और घास की सफाई कराने का निर्देश दिया है। इसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से बचने की भी शर्त है।

मस्जिद की पुताई की आवश्यकता क्यों नहीं बताई गई?

एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार, मस्जिद की पेंटिंग सेरामिक पेंट से हुई है और वर्तमान में पुताई कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मस्जिद की सफाई के दौरान कानून व्यवस्था कैसे बनाए रखी जाएगी?

राज्य के महाधिवक्ता ने कहा कि सफाई के दौरान कानून व्यवस्था कायम रखी जाएगी ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।