अमेरिकी ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन केवल गृह देश से ही करें : यूएससीआईएस

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अमेरिकी ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन केवल गृह देश से ही करें : यूएससीआईएस

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  • Publish Date - May 22, 2026 / 10:41 PM IST,
    Updated On - May 22, 2026 / 10:41 PM IST

(सागर कुलकर्णी)

वॉशिंगटन, 22 मई (भाषा) अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका में रह रहे प्रवासियों को स्थायी निवास या ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए अपने गृह देश लौटकर आवेदन करना होगा।

यूएससीआईएस के प्रवक्ता जैक काहलर ने यहां एक बयान में कहा, ‘‘अब से असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, अमेरिका में अस्थायी रूप से रह रहे और ग्रीन कार्ड हासिल करने के इच्छुक किसी भी विदेशी को आवेदन करने के लिए अपने गृह देश लौटना होगा।’’

उन्होंने कहा कि अमेरिका आव्रजन प्रणाली में विदेशियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कानून के मूल उद्देश्य पर लौट रहा है।

काहलर ने कहा, ‘‘यह नीति हमारी आव्रजन प्रणाली को कानून के उद्देश्य के अनुसार कार्य करने की अनुमति देती है, न कि खामियों को बढ़ावा देती है। जब विदेशी अपने गृह देश से आवेदन करते हैं, तो इससे उन लोगों को ढूंढ़ने और निकालने की आवश्यकता कम हो जाती है जो निवास की अनुमति न मिलने के बाद छिपकर अमेरिका में अवैध रूप से रहने का फैसला करते हैं।’’

यूएससीआईएस ने एक नया नीतिगत ज्ञापन जारी किया है जिसमें इस तथ्य को दोहराया गया है कि लंबे समय से चले आ रहे आव्रजन कानून और संबंधित अदालत के फैसलों के अनुरूप, विदेशियों को देश के बाहर राजनयिक प्रक्रिया के जरिए आवेदन करना होगा।

यूएससीआईएस ने कहा, ‘‘छात्रों, अस्थायी कामगारों या पर्यटक वीजा पर आने वाले लोगों जैसे गैर-आव्रजक थोड़े समय के लिए और एक विशिष्ट उद्देश्य से अमेरिका आते हैं। हमारी प्रणाली इस तरह से बनाई गई है कि यात्रा समाप्त होने पर वे वापस चले जाएं।’’

इसमें कहा गया, ‘‘उनकी यात्रा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया का पहला कदम नहीं होनी चाहिए।’’

भाषा संतोष अविनाश

अविनाश