नयी दिल्ली, 10 नवंबर (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 यूरिया इकाइयों को मार्च, 2023 तक मौजूदा मानदंडों के अनुसार काम करने की इजाजत दे दी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि ये यूरिया संयंत्र 2015 की नीति के तहत नए ऊर्जा मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे थे।
सूत्रों ने बताया कि यूरिया बनाने वाली 14 इकाइयों के लिए मौजूदा ऊर्जा मानदंडों को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, विस्तार देने के लिए उन पर कुछ जुर्माना भी लगाया जाएगा।
अब इन संयंत्रों को मार्च, 2023 तक ऊर्जा मानकों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
भाषा पाण्डेय अजय
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