UPS Latest News : केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, UPS में शामिल सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रैच्युटी

UPS Latest News: यूपीएस में शामिल सभी केंद्रीय कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति, मृत्यु ग्रैच्युटी के हकदार

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  • Publish Date - June 18, 2025 / 07:21 PM IST,
    Updated On - June 18, 2025 / 07:39 PM IST
HIGHLIGHTS
  • राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रैच्युटी का भुगतान
  • ओपीएस के तहत मिलने वाले सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ के लिए पात्र
  • कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता

नयी दिल्ली: UPS Latest News, एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में शामिल सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत मिलने वाले सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को यह जानकारी दी।

सरकारी कर्मचारियों के एक बड़े तबके की इस बहुप्रतीक्षित मांग के संदर्भ में कार्मिक राज्यमंत्री सिंह ने कहा कि यह कदम सरकारी कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण मांग को संबोधित करता है और सेवानिवृत्ति लाभ में समानता लेकर आता है। उन्होंने कहा कि नया प्रावधान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सिंह ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पिछले 11 वर्षों के सफर पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शासन को सरल बनाने, नागरिकों को सशक्त बनाने और प्रशासन को मानवीय बनाने के उद्देश्य से कई सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस के तहत ग्रैच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे।

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UPS Latest News, कार्मिक मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने बुधवार को यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या अक्षमता या विकलांगता के कारण सरकारी सेवा से उनकी बर्खास्तगी पर ओपीएस के तहत लाभ मिलने के विकल्पों पर एक आदेश जारी किया।

डीओपीपीडब्ल्यू के सचिव वी श्रीनिवास ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘यह आदेश किसी कर्मचारी को यह चुनने का विकल्प देता है कि सेवाकाल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे फिर से ओपीएस के दायरे में ले लिया जाए। यह प्रकृति में प्रगतिशील है और कर्मचारियों द्वारा मांगे जा रहे स्पष्टीकरणों को संबोधित करता है।’’

अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने इस सरकारी आदेश का स्वागत करते हुए इसे सरकार का ऐतिहासिक और बेहद जरूरी कदम बताया। पटेल ने कहा कि यूपीएस में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रैच्युटी को शामिल करने से कर्मचारियों की सभी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में अब बहुत सारे कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनेंगे।

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डीओपीपीडब्ल्यू ने एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा-संबंधी मामलों के नियमन के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस कार्यान्वयन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया था। इसके नियम 10 में एनपीएस में शामिल कर्मचारी को सेवा के दौरान मृत्यु या अमान्यता या विकलांगता के आधार पर सेवामुक्ति की स्थिति में एनपीएस या ओपीएस के तहत लाभ पाने के लिए विकल्प का प्रयोग करने का प्रावधान है।

वित्त मंत्रालय ने 24 जनवरी को जारी अधिसूचना में कहा था कि एक अप्रैल, 2025 से केंद्र सरकार की सिविल सेवा में भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में यूपीएस की शुरुआत होगी।

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डीओपीपीडब्ल्यू ने बुधवार को एक और आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी भी केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रैच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्ति ग्रैच्युटी और मृत्यु ग्रैच्युटी के लाभ के लिए पात्र होंगे। श्रीनिवास ने कहा कि यह आदेश ‘एनपीएस और यूपीएस पेंशनभोगियों के बीच समानता लाता है और वे 25 लाख रुपये की ग्रैच्युटी के लिए भी पात्र होंगे।’

 

UPS (एकीकृत पेंशन योजना) क्या है और यह NPS/OPS से कैसे अलग है?

उत्तर: UPS, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई पेंशन योजना है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS) के कुछ फायदों को मिलाकर बनाई गई है। UPS में शामिल कर्मचारियों को अब OPS के तहत मिलने वाले सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ भी मिलेंगे, जबकि उनके पेंशन अंशदान का ढांचा NPS के जैसा रहेगा।

UPS के तहत कर्मचारियों को क्या मुख्य लाभ मिलेंगे?

उत्तर: 25 लाख रुपये तक की मृत्यु व सेवानिवृत्ति ग्रैच्युटी। सेवा के दौरान मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में OPS लाभ का विकल्प। NPS की तरह कॉन्ट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम के लाभ भी जारी रहेंगे। UPS और NPS दोनों के तहत पेंशनभोगियों को अब समान ग्रैच्युटी अधिकार मिलेंगे।

क्या वर्तमान NPS कर्मचारी भी OPS लाभ प्राप्त कर सकते हैं?

उत्तर: हाँ, अब सभी NPS (और UPS के तहत आने वाले) केंद्र सरकार के कर्मचारी, यदि उनकी सेवा के दौरान मृत्यु, अक्षमता या स्थायी विकलांगता होती है, तो वे OPS के तहत ग्रैच्युटी और अन्य लाभों के पात्र होंगे। इसके लिए उन्हें विकल्प चुनने की सुविधा दी गई है।

UPS का लाभ किन कर्मचारियों को मिलेगा?

उत्तर: UPS का लाभ विशेष रूप से उन केंद्र सरकार के नए कर्मचारियों को मिलेगा जो 1 अप्रैल, 2025 के बाद नियुक्त होंगे। साथ ही, वर्तमान NPS कर्मचारियों को भी कुछ UPS लाभ, जैसे ग्रैच्युटी आदि, दिए जाएंगे।