बीएसई-एनएसई ने एनटीपीसी, एसजेवीएन और आरईसी पर 59.14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

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बीएसई-एनएसई ने एनटीपीसी, एसजेवीएन और आरईसी पर 59.14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

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  • Publish Date - August 26, 2026 / 04:19 PM IST,
    Updated On - August 26, 2026 / 04:19 PM IST

नयी दिल्ली, 26 अगस्त (भाषा) बीएसई और एनएसई ने सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनियों एनटीपीसी, आरईसी और एसजेवीएन पर नियमों के उल्लंघन के लिए 59.14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

एनटीपीसी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि सूचीबद्धता विनियम 17(1) के उल्लंघन के लिए बीएसई और एनएसई प्रत्येक ने 5,36,900 रुपये (जीएसटी सहित) का जुर्माना लगाया है।

कंपनी ने दोनों शेयर बाजारों को दिए जवाब में कहा है कि वह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और उसके निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति या उन्हें हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, जिसका इस्तेमाल विद्युत मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है।

कंपनी ने दोनों से लगाए गए जुर्माने को वापस लेने का अनुरोध किया है।

एसजेवीएन ने बताया कि बीएसई और एनएसई ने कुछ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के सूचीबद्धता नियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए उस पर अलग-अलग 13,44,020 रुपये का जुर्माना लगाया है।

कंपनी ने कहा कि वह बीएसई और एनएसई से जुर्माना माफ करने का अनुरोध करेगी।

वहीं, आरईसी ने कहा कि उसे 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान निदेशक मंडल और उसकी समितियों की संरचना से संबंधित सूचीबद्धता नियमों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर एनएसई और बीएसई से नोटिस मिले हैं। दोनों ने कंपनी पर अलग-अलग 10,77,340 रुपये का जुर्माना लगाया है।

भाषा अजय

अजय