सीबीआईसी ने कोविड-19 संबंधित सामान की जल्द कस्टम मंजूरी के लिये प्रक्रिया सरल की

सीबीआईसी ने कोविड-19 संबंधित सामान की जल्द कस्टम मंजूरी के लिये प्रक्रिया सरल की

सीबीआईसी ने कोविड-19 संबंधित सामान की जल्द कस्टम मंजूरी के लिये प्रक्रिया सरल की
Modified Date: November 29, 2022 / 07:52 pm IST
Published Date: April 25, 2021 12:19 pm IST

नयी दिल्ली, 25 अप्रैल (भाषा) आयातित आक्सीजन और कोरोना वायरस से जुड़ी दवाओं को सीमा शुल्क विभाग में जल्द क्लीयरेंस दिलाने के लिये केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) विभाग ने कहा है कि परेशानी होने पर इन सामानों के आयातक एक पन्ने का आनलाइन फार्म भर सकते हैं जिसमें मंगाये गये सामान की जानकारी और उसके इस्तेमाल के बारे में बताया जाना है।

सीबीआईसी ने इस संबंध में सभी शीर्ष अधिकारियों के नाम और उनसे संपर्क करने का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है ताकि कोविड- 19 से जुड़ी सहायता सामग्री को जल्द कस्टम मंजूरी दिलाई जा सके। सभी क्षेत्रीय सीमा शुल्क अधिकारियों से भी कहा गया है कि वह कोरोना वायरस महामारी के इलाज में काम आने वाले सभी तरह के सामान को कम से कम संभावित समय में मंजूरी प्रदान करें।

सीबीआईसी ने इस संबंध में ट्वीट जारी कर आयातकों से कहा है कि कोविड- 19 उपकरणों, दवाओं तथा सामान के आयात में कोई भी समस्या होने पर आयातक ….. https://forms.gle/T4ZreUcoeABvmjQs6 … इस लिंक में पूरा ब्यौरा उपलबध करायें ताकि कस्टम क्लीयरेंस जल्द से जल्द की जा सके।

विभाग ने कहा है कि आयातक इस लिंक में जाकर पहले से ही संबंधित सामान और उसके उपयोग के बारे में जानकारी डाल सकते हैं। इसमें बिल नंबर, हवाईअड्डे, बंदरगाह जहां माल पहुंचना है, सामान के बारे में जानकारी और उसके इस्तेमाल की जानकारी देनी होगी।

सरकार ने शनिवार को कोविड- 19 के टीके, मेडिकल आक्सीजन और संबंधित उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया।

देश में जारी कोरोना संकट के बीच सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि अस्पतालों में मरीजों को जीवन रक्षक आक्सीजन, दवायें और दूसरे उपकरण जल्द से जल्द उपलब्ध हो सकें।

भाषा

महाबीर

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