अदालत ने मेडिकल आधार पर यूनिटेक के प्रवर्तक संजय चंद्रा की अंतरिम जमानत बढ़ाई

अदालत ने मेडिकल आधार पर यूनिटेक के प्रवर्तक संजय चंद्रा की अंतरिम जमानत बढ़ाई

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  • Publish Date - December 30, 2020 / 09:22 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:00 PM IST

नयी दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को यूनिटेक के प्रवर्तक संजय चंद्रा की अंतरिम जमानत को मेडिकल आधार पर 21 जनवरी तक बढ़ा दिया, जिन्हें कथित रूप से मकान खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

न्यायमूर्ति विभु बाखरू की एक अवकाश पीठ ने चंद्रा को राहत दी। इससे पहले मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सीएमएम) ने तीन दिसंबर के आदेश में चंद्रा को चार सप्ताह के लिए सशर्त अंतरिम जमानत पर रिहा किया था।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इस पर कोई विवाद नहीं है कि विभिन्न कैदियों को दी गई अंतरिम जमानत को अब समान रूप से बढ़ाया जा रहा है। आवेदक (चंद्रा) की चिकित्सीय स्थिति को देखते हुए यह अदालत मौजूदा आवेदन को उचित मानती है और आवेदक की अंतरिम जमानत 21 जनवरी 2021 तक बढ़ाई जाती है।’’

चंद्रा को मकान खरीदारों की धनराशि निकालने के आरोप में अगस्त 2017 से न्यायिक हिरासत में रखा गया था।

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय