दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा मंजूरी के लिए आवेदन लेना शुरू किया

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दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा मंजूरी के लिए आवेदन लेना शुरू किया

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  • Publish Date - June 25, 2026 / 06:20 PM IST,
    Updated On - June 25, 2026 / 06:20 PM IST

नयी दिल्ली, 25 जून (भाषा) दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा मंजूरी के साथ ही मौजूदा लाइसेंस को आधिकारिक अनुमति की शर्तों के अनुसार बदलाव के लिए आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है।

यह कदम सरकार की उन नियमों की घोषणा के कुछ ही दिन बाद उठाया गया है जो भारत के दूरसंचार क्षेत्र में एक नई मंजूरी -आधारित रूपरेखा को लागू करते हैं। यह पुरानी लाइसेंसिंग व्यवस्था से बदलाव की शुरुआत है।

बयान में कहा गया, ‘‘दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दूरसंचार सेवाएं सेवाएं प्रदान करने के लिए मंजूरी प्राप्त करने और साथ ही दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत मौजूदा लाइसेंस को अनुमति की शर्तों में बदलने के लिए आवेदन स्वीकार करना आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है।’’

बयान में कहा गया, ‘‘इसे आसान बनाने के लिए, नई स्वीकृति प्राप्त करने और मौजूदा लाइसेंस को बदलने, दोनों के लिए एप्लिकेशन मॉड्यूल चालू कर दिए गए हैं।’’

आवेदक अब ‘टेलीकॉम ई-सर्विसेज पोर्टल’ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।

विभाग ने एक अंतरिम उपाय के तौर पर, यूनिफाइड लाइसेंस, यूनिफाइड लाइसेंस (वीएनओ), एकल आधार पर लाइसेंस, पंजीकरण, मंजूरी और गैर-अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नए आवेदन स्वीकार करना 10 नवंबर, 2025 से रोक दिया था। यह रोक नई मंजूरी रूपरेखा की घोषणा होने तक लगाई गई थी।’’

भाषा रमण अजय

अजय