FM Nirmala Sitharaman said that if you earn 10-5 lakh rupees annually then you will not have to pay any tax.
GST On Rent: जीएसटी को लेकर आए दिन कई खबरें आती रहती हैं। अब जुलाई के महीने में जीएसटी के नए नियम भी जारी कर दिए गए हैं। यदि आप भी कहीं रेजिडेंशियल प्रोपर्टी में किराए पर रहते हैं तो आपको किराए के अलावा 18% प्रतिशत जीएसटी भी देना पड़ेगा। ये खबर इन दिनों जमकर वायरल हो रही है। जिसके मुताबिक टेनेन्ट को अब किराए के साथ-साथ 18% GST भी देना होगा। चलिए इस खबर की सच्चाई आपको बताते हैं।
दरअसल,सोशल मीडिया पर ये खबर जमकर वायरल हो रही है कि किराए के साथ अब टेनेन्ट को 18% जीएसटी भी देना होगा। इस वायरल मेसेज की PIB FACT CHECK ने पड़ताल की जिसके बाद ये पता चला कि ये खबर बिल्कुल फेक है। साथ ही PIB FACT CHECK की टीम ने ये साफ कर दी कि ये खबर गलत और टेनेन्ट को किराए पर कोई जीएसटी नहीं देनी होगी।
इससे पहले एक ट्वीट में पीआईबी ने कहा, ‘रेजिडेंशियल यूनिट का किराया तभी टैक्स योग्य होता है जब इसे किसी जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी को कारोबार करने के लिए रेंट पर दिया जाता है।’ इसमें आगे क्लियर किया गया है कि पर्सनल यूज के लिए अगर कोई व्यक्ति इसे किराए पर लेता है तो इस पर कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा।’
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सरकार की तरफ से गई जानकारी के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के उद्देश्य से किराए पर लेता है तो उसे जीएसटी देना पड़ेगा। पहले जब कोई कमर्शियल काम के लिए ऑफिस या बिल्डिंग को लीज पर लेता था केवल तभी उसे लीज पर जीएसटी पड़ता था।’ दरअसल, जीएसटी की बैठक के बाद से ही लोगों में बढ़े हुए दर को लेकर विरोध दिख रहा है।
एक्सपर्ट्स की माने तो अगर कोई आम सैलरीड व्यक्ति ने किराए पर एक रेजिडेंशियल घर या फ्लैट लिया है, तो उन्हें जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ता है। जबकि एक जीएसटी-पंजीकृत व्यक्ति या संस्था जो कारोबार करती है, अगर वे किराए पर रेजिडेंशियल घर फा फ्लैट लेते हैं तो उन्हें मालिक को किराए पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।