आरबीआई ने बंधन बैंक, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस पर जुर्माना लगाया

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आरबीआई ने बंधन बैंक, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस पर जुर्माना लगाया

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  • Publish Date - April 24, 2026 / 07:14 PM IST,
    Updated On - April 24, 2026 / 07:14 PM IST

मुंबई, 24 अप्रैल (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी) सहित कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए बंधन बैंक पर 41.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

बंधन बैंक पर जुर्माना लगाते हुए आरबीआई ने कहा कि बैंक खातों की कुछ श्रेणियों के जोखिम वर्गीकरण की समय-समय पर समीक्षा करने में विफल रहा और उसने निदेशकों से संबंधित ऋण मंजूर किए।

आरबीआई ने कहा, ”यह कार्रवाई वैधानिक और नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला सुनाना नहीं है।”

एक अन्य बयान में केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने निष्पक्ष व्यवहार संहिता पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर 80,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय