रिजर्व बैंक ने एलएंडटी फाइनेंस पर लगाया 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना

रिजर्व बैंक ने एलएंडटी फाइनेंस पर लगाया 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना

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  • Publish Date - October 20, 2023 / 07:46 PM IST,
    Updated On - October 20, 2023 / 07:46 PM IST

मुंबई, 20 अक्टूबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संबंधित कुछ नियमों का पालन नहीं करने पर एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि कंपनी का वैधानिक निरीक्षण करने के बाद आई रिपोर्ट से यह पता चला कि एनबीएफसी ने अपने खुदरा कर्जदारों को ऋण आवेदन पत्र/मंजूरी पत्र में विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं से अलग-अलग ब्याज दरें वसूलने के जोखिम के वर्गीकरण और औचित्य का खुलासा नहीं किया।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि एनबीएफसी कर्ज मंजूरी के समय बताई गई दंडात्मक ब्याज दर से ज्यादा ब्याज वसूल की। उसने जुर्माना स्वरूप ब्याज दर में बदलाव के बारे में कर्जदारों को समय पर जानकारी देने पर विफल रही।

इसमें कहा गया, “नोटिस पर कंपनी के जवाब, उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि गैर-अनुपालन का आरोप… प्रमाणित हो गया है और मौद्रिक दंड लगाने की आवश्यकता है।”

भाषा अनुराग रमण

रमण