सैट ने फ्रैंकलिन टेंपलटन के खिलाफ सेबी के आदेश पर रोक लगाई

सैट ने फ्रैंकलिन टेंपलटन के खिलाफ सेबी के आदेश पर रोक लगाई

सैट ने फ्रैंकलिन टेंपलटन के खिलाफ सेबी के आदेश पर रोक लगाई
Modified Date: November 29, 2022 / 08:37 pm IST
Published Date: June 28, 2021 9:16 am IST

नयी दिल्ली, 28 जून (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने फ्रैंकलिन टेंपलटन एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश पर रोक लगा दी है। सेबी ने संपत्ति प्रबंधन कंपनी पर दो साल तक कोई नई ऋण या बांड योजना शुरू करने पर रोक लगाई थी। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

इसके अलावा नियामक ने फ्रैंकलिन टेंपलटन से 512 करोड़ रुपये का निवेश प्रबंधन एवं परामर्श शुल्क ब्याज सहित लौटाने को कहा था। कंपनी ने यह राशि छह बंद हो चुकी बांड योजनाओं के संदर्भ में जुटाई थी।

फ्रैंकलिन टेंपलटन के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘सेबी के पूर्णकालिक सदस्य द्वारा सात जून, 2021 को जारी आदेश को कंपनी ने सैट में चुनौती दी थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सैट ने सेबी के आदेश पर रोक लगा दी है। ’’

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प्रवक्ता ने कहा कि आगे के निर्देशों के लिए इस मामले पर अगली सुनवाई 30 अगस्त, 2021 को होगी।

फ्रैंकलिन टेंपलटन म्यूचुअल फंड ने निकासी दबाव का हवाला देते हुए 23 अप्रैल, 2020 को अपनी छह बांड योजनाओ को बंद कर दिया था।

भाषा अजय अजय पाण्डेय

पाण्डेय


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