नयी दिल्ली, तीन जून (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के प्रवर्तक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) राजेश मेहता पर कंपनी की प्रतिभूतियों में लेन-देन करने की रोक लगा दी।
उनपर वित्तीय विवरण में बड़े पैमाने पर भ्रामक जानकारी देने और धन के गबन का आरोप लगाया गया है।
सेबी ने कंपनी को सूचीबद्धता दायित्व एवं खुलासा प्रावधान (एलओडीआर) विनियमों के तहत अपने वित्तीय विवरणों, संबंधित पक्ष लेनदेन आदि का सही एवं निष्पक्ष खुलासा करने का भी निर्देश दिया।
सेबी ने 109 पृष्ठ के अंतरिम आदेश में कहा कि उसकी जांच में वित्तीय विवरणों में गलत या भ्रामक जानकारी पेश करने के साथ-साथ व्यक्तिगत खातों और संबंधित संस्थाओं के माध्यम से धन के इधर-उधर करने के मामले सामने आए हैं। धन को इधर-उधर करने के लिए कोई पर्याप्त खुलासा या दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।
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यासिर अजय
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