सेबी ने निजी नियोजन के आधार पर प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने की समान समयसीमा तय की

सेबी ने निजी नियोजन के आधार पर प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने की समान समयसीमा तय की

सेबी ने निजी नियोजन के आधार पर प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने की समान समयसीमा तय की
Modified Date: November 29, 2022 / 08:20 pm IST
Published Date: October 5, 2020 2:32 pm IST

नयी दिल्ली, पांच अक्टूबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को निजी नियोजन के आधार पर जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने की एक समान समयसीमा तय की, जिनमें नगर निगमों के बॉन्ड भी शामिल हैं।

सेबी ने एक परिपत्र में बताया कि यह समयसीमा गैर-परिवर्तनीय भुनाने योग्य तरजीही शेयरों, ऋण प्रतिभूतियों, प्रतिभूतिकृत ऋण उपकरणों और प्रतिभूति प्राप्तियों तथा नगर नगम बॉन्डों पर लागू होगी।

सेबी ने समय अवधि स्पष्ट करने के लिए विभिन्न बाजार सहभागियों से कई अनुरोध मिलने के बाद यह कदम उठाया।

बाजार नियामक ने फैसला किया है कि धनराशि मिलने के बाद प्रतिभूतियों का आवंटन ‘टी+2’ कारोबारी दिनों तक पूरा जो जाना चाहिेए। यहां टी का अर्थ है निर्गम के बंद होने की तारीख।

परिपत्र में आगे कहा गया है कि ‘टी+4’ कारोबारी दिवसों में शेयर बाजारों से इसके लिए मंजूरी लेनी होगी। यदि निजी नियोजन के आधार पर जारी शेयरों को सूचीबद्ध करने में इससे अधिक देरी होती है, तो जारीकर्ता को जुर्माना देना होगा।

भाषा पाण्डेय शरद

शरद


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