शिविंदर मोहन सिंह ने एनसीएलटी में व्यक्तिगत दिवाला याचिका दायर की

शिविंदर मोहन सिंह ने एनसीएलटी में व्यक्तिगत दिवाला याचिका दायर की

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  • Publish Date - April 21, 2025 / 08:18 PM IST,
    Updated On - April 21, 2025 / 08:18 PM IST

नयी दिल्ली, 21 अप्रैल (भाषा) फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष व्यक्तिगत दिवाला याचिका दायर की है।

इसमें कहा गया है कि उनकी देनदारियां उनकी संपत्तियों से कहीं अधिक हैं।

मामले से जुड़े वकीलों के अनुसार, सिंह ने दिवाला न्यायाधिकरण की दिल्ली स्थित पीठ के समक्ष दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा 94 के तहत याचिका दायर की है।

याचिका को सोमवार को महेंद्र खंडेलवाल और सुब्रत कुमार दास की दो सदस्यीय पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। इस दौरान मामले की संक्षिप्त सुनवाई हुई।

पीठ ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अब 20 मई को होगी। आईबीसी की धारा 94 एक देनदार को दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनसीएलटी में आवेदन करने की अनुमति देती है।

देनदार या तो खुद या भागीदारों के साथ मिलकर या किसी समाधान पेशेवर के माध्यम से एनसीएलटी में आवेदन कर सकता है।

एक मध्यस्थता आदेश के तहत कर्ज में डूबे शिविंदर मोहन सिंह को जापानी दवा विनिर्माता दाइची सैंक्यो को 3,500 करोड़ रुपये से अधिक देने हैं।

सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी देनदारियां अब उनकी परिसंपत्तियों के मूल्य से कहीं अधिक हैं।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय