Reported By: priyal jindal
,Jashpur Rape Case/Image- AI Generated
Jashpur Rape Case: जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त 6 माह की सश्रम कारावास भुगतनी होगी।
मामले में आरोपी (Jashpur Rape Case) की पहचान 29 वर्षीय वासिफ अंसारी निवासी सिमडेगा, झारखंड के रूप में हुई है। आपको बता दे कि आरोपी वर्ष 2019 से दिसंबर 2023 तक पीड़िता को शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। जब पीड़िता ने शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता ने 19 जनवरी 2024 को थाना कुनकुरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
2018 में हुई थी मुलाकात
शिकायत में बताया गया कि वह कुनकुरी में किराए के मकान में रहकर एक दुकान में काम करती थी। वर्ष 2018 में जशपुर में उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत शुरू हुई। इसी दौरान आरोपी ने प्रेम और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म (Jashpur Rape Case) किया और कई साल तक उसका शोषण करता रहा। पीड़िता की शिकायत पर कुनकुरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा 376 और एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर साल 2024 में ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मामले (Jashpur Rape Case) की जांच कुनकुरी एसडीओपी विनोद कुमार मंडावी और तत्कालीन थाना प्रभारी उप निरीक्षक सुनील सिंह ने की थी। वहीं, लोक अभियोजक अजीत रजक की पैरवी और पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई।