Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से छत्तीसगढ़ के 1.41 लाख किसानों को 152.84 करोड़ रुपए का भुगतान

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से छत्तीसगढ़ के 1.41 लाख किसानों को 152.84 करोड़ रुपए का भुगतान

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  • Publish Date - August 12, 2025 / 06:32 AM IST,
    Updated On - August 12, 2025 / 12:17 PM IST

Chhattisgarh News/ Image Source: CG DPR

HIGHLIGHTS
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से छत्तीसगढ़ के 1.41 लाख किसानों को मिली राशि।
  • छत्तीसगढ़ के 1.41 लाख किसानों को 152.84 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।
  • सीएम साय ने जताया पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का आभार।

रायपुर: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 1 लाख 41 हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में ₹152 करोड़ 84 लाख की राशि का सीधा अंतरण किया गया। यह राशि फसल हानि की भरपाई के साथ किसानों को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व में यह योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच बन गई है।

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सीएम ने जताया पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का आभार

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज देशभर में 30 लाख से अधिक किसानों को कुल ₹3,200 करोड़ से ज्यादा की बीमा दावा राशि का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं की रक्षा और उनकी समृद्धि हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन और संकल्प से किसानों की समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा का द्वार खुला है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि राज्य के किसान आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त होने के साथ ही आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकें।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदा, कीट या रोग से हुई फसल हानि पर आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली सरकारी योजना है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ कौन ले सकता है?

इस योजना का लाभ सभी पात्र किसान उठा सकते हैं, जिन्होंने निर्धारित समय में फसल बीमा प्रीमियम जमा किया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दावा कैसे करें?

किसान फसल क्षति की सूचना नजदीकी कृषि विभाग, अधिकृत बीमा कंपनी या मोबाइल ऐप के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में दे सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा राशि कैसे मिलती है?

दावा स्वीकृत होने पर बीमा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम दर कितनी है?

खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक/बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम दर लागू होती है।