रायपुर। Raipur Eid-e-Miladunnabi Procession ईद-ए-मिलादुन्नबी के अवसर पर निर्धारित समय और रूट की शर्तों का उल्लंघन कर जुलूस निकालने के मामले में रायपुर पुलिस ने पांच समितियों के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के अनुसार जुलूस निकालने के लिए सुबह 6 बजे से 9 बजे तक की अनुमति निर्धारित थी, लेकिन इसके बावजूद सुबह 11 बजे के बाद भी निर्धारित रूट पर जुलूस निकाला गया। इससे शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित होने और यातायात संबंधी समस्या उत्पन्न होने का पुलिस ने आरोप लगाया है।
Raipur Eid-e-Miladunnabi Procession पुलिस के मुताबिक मामले में शहर सीरतुन्नवी कमेटी रायपुर के अध्यक्ष मोहम्मद सोहैल सेठी के साथ ही संजय नगर आरडी समिति, राष्ट्रीय हुसैनी सेना समिति, चिश्तिया ग्रुप रहमानिया चौक समिति और बैजनाथ पारा समिति के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बताया गया है कि जुलूस के लिए प्रशासन-पुलिस की ओर से निर्धारित समय और रूट संबंधी शर्तें तय की गई थीं। अनुमति की अवधि सुबह 6 से 9 बजे तक होने के बावजूद जुलूस निर्धारित समय के बाद भी जारी रहा। पुलिस ने इसे अनुमति की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की।
इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है। कोतवाली थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।