Raipur Double Murder Case: चंगोराभाठा डबल मर्डर के आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा.. नए साल से ठीक पहले इस वजह से किया था कत्ल

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  • Publish Date - September 1, 2025 / 05:00 PM IST,
    Updated On - September 1, 2025 / 05:01 PM IST

Raipur Double Murder Case || Image- File Photo

HIGHLIGHTS
  • चंगोराभांठा में दो लोगों की बेरहमी से हत्या
  • चार आरोपियों को दोहरा आजीवन कारावास
  • वारदात नए साल से ठीक पहले हुई थी

Raipur Double Murder Case: रायपुर: पिछले साल दिसंबर के आखिर में रायपुर शहर का चंगोराभांठा दोहरे हत्याकांड की वारदात से दहल उठा था। इसकी गूँज सिर्फ रायपुर ही नहीं बल्कि समूचे छत्तीसगढ़ में सुनाई दी थी। रहवासी इलाके में दिनदहाड़े हुई दो-दो हत्यायों से रायपुर में आम लोगों की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए थे। हालाँकि पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्याकांड में शामिल सभी 6 आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इनके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला कायम किया और फिर विवेचना शुरू की। पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया गया था।

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वही इस हत्याकांड के ठीक आठ महीने बाद न्यायलय ने अपना फैसला सुनाया है। क़त्ल की वारदात को अंजाम देने वाले चार आरोपों को न्यायालय ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले पर सुनवाई के बाद न्यायधीश पंकज कुमार सिन्हा ने फैसला सुनाया।

क्या था मामला?

Raipur Double Murder Case: दरअसल बीते साल के 30 दिसंबर को चंगोराभांठा में 6 लोगों ने मिलकर कृष्णा यादव और सचिन बडोले की बेरहमी से हत्या कर दी थी। नए साल से ठीक पहले हुए इस वारदात से समूचा रायपुर दहल उठा था। पुलिस ने इस मामले में कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन्हीं में से दुर्गेश साहू, एवन कुमार, डालेंन्द्र कुमार और खाम सिंह को डबल आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

चंगोराभांठा डबल मर्डर केस में कितने लोगों को सजा हुई?

चार आरोपियों को कोर्ट ने दोहरा आजीवन कारावास सुनाया है।

यह हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था?

यह घटना 30 दिसंबर को रायपुर के चंगोराभांठा इलाके में हुई थी।

हत्या किनकी हुई थी और क्यों?

कृष्णा यादव और सचिन बडोले की बेरहमी से हत्या की गई थी, कारण आपसी रंजिश बताई गई।