Raipur New Borewell Ban 2026 : राजधानी में बोर खनन पर सख्त रोक! बिना परमिशन खुदाई की तो होगी कार्रवाई, जानें कब तक लागू रहेगा नियम

Ads

भीषण गर्मी और गिरते जलस्तर के बीच रायपुर में जल संकट गहराता जा रहा है। प्रशासन ने पूरे जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर निजी बोर खनन पर 15 जुलाई तक रोक लगा दी है।

  • Reported By: Prachi Pandey

    ,
  •  
  • Publish Date - April 29, 2026 / 09:18 AM IST,
    Updated On - April 29, 2026 / 09:18 AM IST

Raipur New Borewell Ban 2026 / Image Source : AI GNERATED

HIGHLIGHTS
  • रायपुर को ‘जल अभावग्रस्त क्षेत्र’ घोषित किया गया
  • निजी बोर खनन पर 15 जुलाई तक पूरी तरह प्रतिबंध
  • पीने के पानी के लिए भी अब लेनी होगी प्रशासन से अनुमति

रायपुर : Raipur New Borewell Ban 2026  भीषण गर्मी और गिरते जलस्तर को देखते हुए राजधानी रायपुर में पेयजल संकट से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने पूरे जिले को आगामी 15 जुलाई तक के लिए ‘जल अभावग्रस्त क्षेत्र’ घोषित कर दिया है, जिसके तहत अब निजी बोर खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

( Raipur Collector Order Water Crisis )पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा कोई भी नया खनन

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रायपुर जिले की सीमा के भीतर अब बिना संबंधित सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के कोई भी नया बोर खनन नहीं किया जा सकेगा। यह फैसला गर्मी के मौसम में पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

15 जुलाई तक प्रभावी रहेगा नियम

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पेयजल के अलावा किसी भी अन्य व्यावसायिक या निजी उपयोग के लिए बोर खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी को पीने के पानी के लिए बोर कराना अनिवार्य है, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अधिकारियों से लिखित अनुमति लेनी होगी। ( Chhattisgarh Water Scarcity News )

इन्हें भी पढ़ें:-

रायपुर में बोर खनन पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है?

गिरते जलस्तर और बढ़ते जल संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

यह प्रतिबंध कब तक लागू रहेगा?

यह आदेश 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।

क्या पीने के पानी के लिए भी बोर खनन नहीं कर सकते?

कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए संबंधित अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।