Reported By: Prachi Pandey
,Raipur New Borewell Ban 2026 / Image Source : AI GNERATED
रायपुर : Raipur New Borewell Ban 2026 भीषण गर्मी और गिरते जलस्तर को देखते हुए राजधानी रायपुर में पेयजल संकट से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने पूरे जिले को आगामी 15 जुलाई तक के लिए ‘जल अभावग्रस्त क्षेत्र’ घोषित कर दिया है, जिसके तहत अब निजी बोर खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रायपुर जिले की सीमा के भीतर अब बिना संबंधित सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के कोई भी नया बोर खनन नहीं किया जा सकेगा। यह फैसला गर्मी के मौसम में पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पेयजल के अलावा किसी भी अन्य व्यावसायिक या निजी उपयोग के लिए बोर खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी को पीने के पानी के लिए बोर कराना अनिवार्य है, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अधिकारियों से लिखित अनुमति लेनी होगी। ( Chhattisgarh Water Scarcity News )