महापौर अप्रत्यक्ष चुनाव पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को, याचिकाकर्ताओं को रिज्वाईंडर पेश करने का आदेश

Ads

महापौर अप्रत्यक्ष चुनाव पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को, याचिकाकर्ताओं को रिज्वाईंडर पेश करने का आदेश

  •  
  • Publish Date - November 28, 2019 / 08:13 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:56 PM IST

बिलासपुर। राज्य सरकार द्वारा महापौर चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने को लेकर दायर याचिकाओं पर आज उच्च न्यायालय ने सुनवाई की। मामले में शासन की ओर से कोर्ट में जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को रिज्वाईंडर पेश करने का आदेश जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।

Read More News:देश में तेजी से कम हुआ मोदी-शाह का जादू, इन नतीजों से बीजेपी को लगा.

बता दे कि राज्य सरकार ने 25 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर महापौर के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने का फैसला लिया है। जिसको लेकर लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह समेत 5 लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की हुई है।

Read More News:सीएम भूपेश बघेल का ताबड़तोड़ प्रचार, जनसभा में कहा- छत्तीसगढ़ की तर…

याचिका में कहा गया है कि महापौर की शपथ कार्यप्रणाली को खत्म कर दिया गया है जिससे जनप्रतिनिधियों की प्रमाणिकता व संवैधानिकता पर प्रश्नचिन्ह लगता है। याचिका में सरकार के इस फैसले से महापौर के चुनाव में गुटबाजी तथा भ्रष्टाचार बढ़ जाने की बात भी कही गई है। आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र मेनन व पीपी साहू की खंडपीठ द्वारा की गई।

Read More  News:चुनाव से पहले भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी, कहा आदि…