5 साल की मासूम से रेप मामले में कोर्ट ने बहन, जीजा और बाबा को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

5 साल की मासूम से रेप मामले में कोर्ट ने बहन, जीजा और बाबा को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

  •  
  • Publish Date - November 1, 2019 / 04:49 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:06 PM IST

ग्वालियर: 5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप ओर प्रताड़ना के मामले में ग्वालियर जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में दोषी पीड़िता की की बहन-जीजा ओर बाबा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि मासूम के साथ पाशविक कृत्य किया है, ये नर पिशाचों से कम नहीं हैं। बता दें कि पीड़िता के बहन और जीजा उसके केयर टेकर थे और इसी दौरान उन्होंने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है। मामले में फैसला न्यायाधीश अर्चना सिंह की अदालत ने सुनाया है।

Read More: राज्योत्सव के दौरान सीएम भूपेश बघेल बोले- अब छत्तीसगढ़ में हर रात चांदनी और हर दिन तिहार

मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म के आरोपी बाबा ईश्वरी अपनी उम्र का लिहाज नहीं किया। 55 साल की उम्र में 5 साल बच्ची से दुष्कर्म हैवानियत का प्रतीक है।

Read More: MLA लक्ष्मण सिंह को लेकर मंत्री जयवर्धन सिंह का बड़ा बयान, कहा- मंत्रिमंडल में कौन होगा ये सीएम या आलाकमान करता है तय

गौरतलब है कि महाराजपुरा थाना क्षेत्र में 20 अप्रैल 2017 को मामले का खुलासा हुआ था। बताया गया था कि आरोपी बाबा ने 5 साल की मासूम के साथ रेप किया था, साथ ही उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया था। मामले की जानकारी होने पर पड़ोसियों ने मासूम का रेस्क्यू किया था और पुलिस को मामले की जानकारी दी थी।

Read More: दाऊ मंदराजी सम्मान से नवाजे गए लोक गायक कुलेश्वर ताम्रकार, मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने कही ये बात

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/W7oEikBdVik” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>