रजनीगंधा, पान पराग, मुसाफिर सहित 11 गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर लगी रोक, इस राज्य की सरकार ​ने लिया फैसला

रजनीगंधा, पान पराग, मुसाफिर सहित 11 गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर लगी रोक, इस राज्य की सरकार ​ने लिया फैसला

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  • Publish Date - June 1, 2021 / 11:04 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:41 PM IST

रांची: झारखंड की सोरेन सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने रजनीगंधा, पान पराग सहित 11 पान मसालों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में सरकार ने कहा है कि  इन पान मसालों में मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला, जिससे खाने वालों को हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। बता दें कि सरकार ने साल 2020 में भी 11 पान मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी थी, जिसमें रजनीगंधा, पान पराग सहित अन्य शामिल थे। 

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झारखंड सरकार के फूड सेफ्टी कमिश्नर अरुण कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि रजनीगंधा, पान पराग, शिखर सहित 11 पान मसालों में मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाई गई है, जिसके चलते इन पान मसालों के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। वहीं, अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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बताया गया कि 2019-20 में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से 41 प्रकार के पान मसाला के सैंपल्स लिए गए थे, जिसकी जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट होने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद सरकार ने पान पराग मसाला, शिखर पान मसाला, रजनीगंधा, दिलरुबा, राज निवास पान मसाला, मुसाफिर, मधु, बिमल, बहार, सेहरत और पान पराग प्रीमियम पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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