2020 दिल्ली दंगा: अदालत ने चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया

2020 दिल्ली दंगा: अदालत ने चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया

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  • Publish Date - August 19, 2022 / 05:00 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:58 PM IST

नयी दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगों से संबंधित एक मामले से जुड़े विभिन्न अपराधों के लिए चार लोगों पर मुकदमा चलाया है। जिन अपराधों के लिए यह मुकदमा चलाया गया उनमें दंगा करना, आगजनी करके उत्पात मचाना या इमारत को नष्ट करने के लिए विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करना शामिल है।

यह मामला 25 फरवरी, 2020 को एक पार्किंग स्थल के अंदर दंगे की घटना से संबंधित है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने शाहरुख, अश्विनी, आशु और जुबेर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश देते हुए कहा कि ‘यह मानने के लिए आधार थे’ कि उन्होंने अपराध किया था।

इस बीच, न्यायाधीश ने कासिम और खालिद अंसारी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि उनके खिलाफ ‘उनके बयानों’ के सिवाय कोई पुख्ता सबूत नहीं था।

अदालत ने 18 अगस्त के अपने आदेश में कहा कि आरोपपत्र की सामग्री के आधार पर, जिसका गवाहों के बयान द्वारा विधिवत समर्थन किया गया, यह रिकॉर्ड में आया कि 25 फरवरी, 2020 को शाम लगभग 4.30 बजे 100 से 250 दंगाइयों की भीड़ डंडों, पेट्रोल की बोतलों से लैस होकर आंबेडकर कॉलेज के पास एमसीडी पार्किंग में घुस गई।

अदालत के मुताबिक इस भीड़ में शाहरुख, अश्विनी, आशु और जुबेर शामिल थे। वर्तमान मामला ज्योति नगर पुलिस स्टेशन द्वारा पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) पार्किंग के मालिक की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।

भाषा संतोष नरेश

नरेश