कांग्रेस से निष्कासित विधायक की ओर से जमा की गई ऑडियो क्लिप प्रमाणिक नहीं : अभियोजन

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कांग्रेस से निष्कासित विधायक की ओर से जमा की गई ऑडियो क्लिप प्रमाणिक नहीं : अभियोजन

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  • Publish Date - January 24, 2026 / 03:45 PM IST,
    Updated On - January 24, 2026 / 03:45 PM IST

पत्तनमथिट्टा, 24 जनवरी (भाषा) कांग्रेस के निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले की शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आरोपी की ओर से बचाव में जमा कराई गईं ऑडियो क्लिप प्रमाणिक नहीं है।

ममकूटाथिल ने यौन उत्पीड़न के तीसरे मामले में ऑडियो क्लिप जमा कराकर दावा किया कि संबंध सहमति से बने थे।

लोक अभियोजक टी. हरिकृष्णन ने सत्र न्यायालय में ममकूटाथिल की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान यह दलील दी।

अभियोजक ने अदालत को बताया कि क्लिप से यह स्पष्ट नहीं है कि यह पीड़िता की आवाज है या नहीं और इसे किसी सक्षम प्राधिकारी की ओर से प्रमाणित या सत्यापित नहीं किया गया है।

बचाव पक्ष के वकीलों ने ममकूटाथिल और पीड़िता के बीच सहमति से संबंध बनने की बात साबित करने के उद्देश्य से ऑडियो क्लिप जमा की है।

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने मामले पर फैसला सुनाने के लिए 28 जनवरी की तारीख तय की।

ममकूटाथिल ने 17 जनवरी को इस मामले में मजिस्ट्रेट अदालत से जमानत न मिलेन के बाद सत्र न्यायालय में अपील दायर की है।

कोट्टायम जिले की एक निवासी की ओर से आठ जनवरी को दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पलक्कड़ विधायक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और 506(1) (आपराधिक धमकी) के तहत तीसरा यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया।

कांग्रेस के निष्कासित विधायक को 11 जनवरी को पलक्कड़ में इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।

इससे पहले, केरल उच्च न्यायालय और तिरुवनंतपुरम की एक सत्र अदालत ने दो अलग-अलग महिलाओं की शिकायतों के आधार पर ममकूटाथिल के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामलों में गिरफ्तारी से राहत दी थी।

भाषा धीरज जोहेब

जोहेब

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