पंजाब के तीन ‘पवित्र शहरों’ में मांस और शराब पर प्रतिबंध प्रभावी रूप से लागू : भगवंत मान

पंजाब के तीन 'पवित्र शहरों' में मांस और शराब पर प्रतिबंध प्रभावी रूप से लागू : भगवंत मान

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  • Publish Date - December 21, 2025 / 07:57 PM IST,
    Updated On - December 21, 2025 / 07:57 PM IST

चंडीगढ़, 21 दिसंबर (भाषा) पंजाब सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद अमृतसर नगर, तलवंडी साबो और श्री आनंदपुर साहिब में मांस, तंबाकू, शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से इन शहरों को ‘पवित्र शहर’ का दर्जा दिया गया है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रविवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि सिखों के बीच पूजनीय तीन स्थानों को पवित्र शहर का दर्जा देने का निर्णय पंजाब सरकार की अधिसूचना के बाद अब प्रभावी हो गया है।

पिछले महीने गुरु तेग बहादुर की शहादत की 350वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान इस संबंध में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था।

बाद में, 15 दिसंबर को राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी कर रूपनगर जिले के श्री आनंदपुर साहिब, बठिंडा के तलवंडी साबो और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के आसपास के ‘गलियारा’ क्षेत्र को ‘पवित्र शहर’ का दर्जा दिया गया है।

मान ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि सिखों के पांच ‘तख्त’ हैं, जिनमें से तीन – श्री अकाल तख्त साहिब (अमृतसर), श्री दमदमा साहिब (तलवंडी साबो, बठिंडा) और तख्त श्री केशगढ़ साहिब (श्री आनंदपुर साहिब) पंजाब में हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘ पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगी तथा ई-रिक्शा, मिनी-बस, शटल बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं सहित सुविधाएं प्रदान करेगी ताकि दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पवित्र शहरों में सख्त नियम लागू होंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘इन शहरों में मांस, शराब, तंबाकू और किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित होगी।’’

भाषा रवि कांत नेत्रपाल

नेत्रपाल