पासपोर्ट धोखाधड़ी मामले में छोटा राजन को सात साल जेल की सजा : सीबीआई

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पासपोर्ट धोखाधड़ी मामले में छोटा राजन को सात साल जेल की सजा : सीबीआई

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  • Publish Date - July 30, 2026 / 06:57 PM IST,
    Updated On - July 30, 2026 / 06:57 PM IST

नयी दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा) चेन्नई में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने के मामले में बृहस्पतिवार को गैंगस्टर छोटा राजन को सात साल जेल की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

एजेंसी ने 22 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद राजन को दोषी ठहराने में कामयाबी हासिल की। ​​राजन ने स्कूल का स्थानांतरण प्रमाणपत्र और राशन कार्ड जैसे जाली दस्तावेज जमा करके ‘विजय कदम’ के नाम से अपनी झूठी पहचान गढ़कर पासपोर्ट हासिल किया था।

सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘दोषी ठहराया गया छोटा राजन अभी नयी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, जहां वह पहले से ही उम्रकैद की कठोर सजा काट रहा है।’’

एजेंसी ने 19 मार्च, 2002 को मामले में प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू की। यह प्राथमिकी उन आरोपों पर दर्ज की गई थी कि आरोपी ने फर्जी दस्तावेज जमा करके पासपोर्ट के लिए आवेदन किया और उसे हासिल किया तथा चेन्नई के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के साथ धोखाधड़ी की।

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘जांच से पता चला कि आरोपी छोटा राजन ने जाली दस्तावेज जमा करके ‘विजय कदम’ के नाम से भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था… यह भी पता चला कि विजय कदम का असली नाम राजेंद्र उर्फ ​​नाना उर्फ ​​छोटा राजन था, जो मुंबई के रहने वाले सदाशिव का बेटा है।’’

सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज होने के दो साल के भीतर, 22 जनवरी 2004 को राजन के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया था।

भाषा सुरभि सुरेश

सुरेश