देशद्रोह के मामले में कांग्रेस नेता को 24 जनवरी तक जेल

देशद्रोह के मामले में कांग्रेस नेता को 24 जनवरी तक जेल

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  • Publish Date - January 19, 2020 / 01:30 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:34 PM IST

अहमदाबाद। देशद्रोह के एक मामले में अहमदाबाद कोर्ट ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को 24 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कांग्रेस नेता को शनिवार को ही देशद्रोह के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद वीरमगाम के पास से गिरफ्तार किया गया था।

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25 अगस्त 2015 को अहमदाबाद में पाटीदार समुदाय की रैली के दौरान भड़की हिंसा के बाद लोकल पुलिस ने हार्दिक के खिलाफ राजद्रोह का केस फाइल किया था, इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, हालांकि बाद में पटेल को जुलाई 2016 में जमानत भी मिल गई थी। अदालत ने इस मामले में पटेल के खिलाफ नवंबर 2018 में आरोप तय किए थे।

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शनिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायधीश बीजी गनात्रा ने सरकार की याचिका को स्वीकार करने के बाद हार्दिक पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, क्योंकि वकील के माध्यम से पटेल बार-बार पेशी से छूट मांग रहे थे। अदालत ने बताया कि आरोपी मामले को लटकाए रखना चाहते हैं और वह जमानत की शर्तों का भी उल्लंघन कर रहे हैं।

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