शराब के मूल्य पर छूट पर पाबंदी के आप सरकार के फैसले पर रोक की याचिकाओं को अदालत ने किया खारिज

शराब के मूल्य पर छूट पर पाबंदी के आप सरकार के फैसले पर रोक की याचिकाओं को अदालत ने किया खारिज

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  • Publish Date - March 8, 2022 / 06:02 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:45 PM IST

नयी दिल्ली, आठ मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर किसी तरह की छूट पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति कामेश्वर राव ने आदेश सुनाते हुए कहा, ‘‘मैंने आवेदनों को खारिज कर दिया है, आदेश अपलोड किया जाएगा।’’

अदालत ने मुख्य याचिकाओं पर अगली सुनवाई के लिए 25 मार्च की तारीख तय की।

अनेक शराब लाइसेंस धारकों ने दिल्ली आबकारी आयुक्त के 28 फरवरी के आदेश को चुनौती देते हुए अपनी याचिकाएं दाखिल की थीं। आबकारी आयुक्त के आदेश में यहां शराब के एमआरपी पर किसी तरह की छूट पर रोक लगा दी गयी थी।

दिल्ली सरकार ने याचिकाओं का विरोध करते हुए दलील दी थी कि छूट से शराब की तस्करी बढ़ रही है।

भाषा वैभव अनूप

अनूप