कोर्ट ने एक साथ 24 लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा, एक को सजा-ए-मौत, जानिए क्या है मामला?

कोर्ट ने एक साथ 24 लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा, एक को सजा-ए-मौत, जानिए क्या है मामला?

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  • Publish Date - October 20, 2020 / 01:20 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:53 PM IST

जोरहाट: असम के जोरहाट जिले की एक अदालत ने चाय बगान अस्पताल में एक डॉक्टर की पीट-पीटकर हत्या करने के जुर्म में मंगलवार को एक व्यक्ति को मृत्युदंड जबकि 24 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनायी। जोरहाट जिला एवं सत्र न्यायाधीश रोबिन फूकन ने 12 अक्टूबर को चाय बगान के 25 श्रमिकों को दोषी ठहराया था और मंगलवार को उन्हें सजा सुनायी।

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पच्चीस वर्षीय संजय राजोवर को मृत्युदंड सुनाया गया जबकि 24 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी। इन 24 मजदूरों पर 1000-1000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया, यदि वे जुर्माना नहीं भर पाते हैं तो एक महीना अतिरिक्त सलाखों के पीछे गुजारना होगा। सुनवाई के दौरान एक आरोपी की हिरासत में मौत हो गयी और उसके विरूद्ध फैसला नहीं सुनाया गया।

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हत्या, गलत तरीके से बंधक बनाने, दंगा फैलाने और अन्य आरोपों के लिए दोषी ठहराये गये इन 25 व्यक्तियों ने जोरहाट जेल से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई में हिस्सा लिया। तियोक चाय बगान के अस्पताल में उपचार के दौरान एक बगान श्रमिक की मौत के बाद 31 अगस्त, 2019 को 73 वर्षीय डॉक्टर देबेन दत्ता पर हमला किया गया था। बाद में जोरहाट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गयी थी। डॉ. दत्ता सेवानिवृति के उपरांत चाय बगान अस्पताल में बिना पारिश्रमिक अपनी सेवा दे रहे थे।

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