नयी दिल्ली, 25 अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बुधवार को फैसला सुना सकती है।
विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने सिसोदिया की याचिका पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिका में दावा किया गया था कि अब जांच के लिए उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जांच ‘महत्वपूर्ण’ चरण में है। ईडी ने यह कहा था कि उसे कथित अपराध में सिसोदिया की संलिप्तता के नए सबूत मिले हैं।
अदालत ने 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
भाषा जोहेब वैभव
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