अदालत ने दंगों के मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की ज़मानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा

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अदालत ने दंगों के मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की ज़मानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा

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  • Publish Date - June 10, 2026 / 02:48 PM IST,
    Updated On - June 10, 2026 / 02:48 PM IST

नयी दिल्ली, 10 जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को शहर की पुलिस से आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उसने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में नियमित ज़मानत का अनुरोध किया है। यह मामला हिंसा के पीछे की कथित बड़ी साजिश से संबंधित है।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति मधु जैन की अवकाशकालीन पीठ ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह हुसैन की उस याचिका पर चार हफ़्ते के अंदर जवाब दे, जिसमें उसने निचली अदालत के 29 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसे कोई राहत नहीं दी गई थी।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने अदालत से एजेंसी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया।

इस मामले की सुनवाई 14 जुलाई को तय करते हुए, पीठ ने पुलिस को हुसैन की उस अर्ज़ी पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया, जिसमें अपील दाखिल करने में हुई 87 दिन की देरी को माफ़ करने का आग्रह किया गया था।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी।

भाषा

नेत्रपाल मनीषा

मनीषा