दिल्ली सरकार ने फसल नुकसान के लिए 33.31 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि स्वीकृत की

दिल्ली सरकार ने फसल नुकसान के लिए 33.31 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि स्वीकृत की

दिल्ली सरकार ने फसल नुकसान के लिए 33.31 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि स्वीकृत की
Modified Date: July 17, 2026 / 08:13 pm IST
Published Date: July 17, 2026 8:13 pm IST

नयी दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा) दिल्ली सरकार ने पिछले साल अगस्त और सितंबर की बारिश में फसलों को हुए नुकसान के मद्देनजर प्रभावित किसानों को 75 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने के लिए 33.31 करोड़ रुपये की राशि को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में यह जानकारी दी।

बयान में कहा गया है कि प्रभावित क्षेत्रों में 100 प्रतिशत फसल नुकसान का आकलन किया गया है और यह राशि अगले महीने से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से पात्र किसानों के बैंक खाते में सीधा भेजी जाएगी।

इसमें कहा गया है कि सरकार ने वर्ष 2025 के अगस्त और सितंबर महीनों में हुई अत्यधिक भारी बारिश और खेतों में जलभराव के कारण जिन किसानों की फसलें 100 प्रतिशत बर्बाद हो गई थीं, उन्हें राहत प्रदान करने के लिए लगभग 33.31 करोड़ रुपये से अधिक की अनुग्रह सहायता राशि को मंजूरी दे दी है।

बयान के मुताबिक, इस निर्णय के अंतर्गत दिल्ली के विभिन्न जिलों में फैले 4,442.41 हेक्टेयर से अधिक प्रभावित किसानों तक सीधे अनुग्रह राशि पहुंचेगी और इसके तहत प्रभावित किसानों को 75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ‘‘दिल्ली सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट पात्रता शर्तें तय की हैं कि सहायता राशि केवल वास्तविक और पात्र किसानों तक पहुंचे। योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो उस भूमि के पंजीकृत या रिकॉर्डेड मालिक हैं और जिनकी फसल अगस्त-सितंबर 2025 की भारी बारिश और जलभराव के कारण खराब हुई थी।’’

उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार किसी कंपनी (कॉरपोरेट प्रकृति) के स्वामित्व वाली भूमि, ग्राम सभा की जमीन की खेती और पक्की बाउंड्री वॉल वाले प्लॉट के रूप में विकसित फार्म हाउस को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।

भाषा नोमान नोमान शफीक

शफीक


लेखक के बारे में