अदालत ने 56 वेबसाइट को ‘मालिक’ और ‘सरबाला जी’ फिल्म स्ट्रीम करने से रोका

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अदालत ने 56 वेबसाइट को 'मालिक' और 'सरबाला जी' फिल्म स्ट्रीम करने से रोका

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  • Publish Date - July 15, 2025 / 05:08 PM IST,
    Updated On - July 15, 2025 / 05:08 PM IST

नयी दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने 56 वेबसाइट को टिप्स फिल्म्स लिमिटेड द्वारा निर्मित बॉलीवुड फिल्मों ‘मालिक’ और ‘सरबाला जी’ का अवैध प्रदर्शन करने से रोक दिया है।

न्यायमूर्ति अमित बंसल ने इन वेबसाइट को निर्माता की स्वामित्व वाली किसी भी कॉपीराइट सामग्री को उचित प्राधिकार के बिना होस्टिंग, स्ट्रीमिंग या वितरित करने से रोक दिया।

अभिनेता राजकुमार राव और मानुषी छिल्लर की भूमिकाओं वाली फिल्म ‘मालिक’ 11 जुलाई को रिलीज हुई थी जबकि एमी विर्क और गिप्पी ग्रेवाल की भूमिका वाली फिल्म ‘सरबाला जी’ 18 जुलाई को रिलीज़ होनी है। इन वेबसाइट को इन फिल्मों के प्रदर्शन से रोकते हुए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता (निर्माता) को इससे भविष्य में ‘अपूरणीय क्षति’ हो सकती है।

न्यायाधीश ने 11 जुलाई को कहा, ‘‘वादी के पक्ष में एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है। सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ है। यदि अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया गया, तो वादी को अपूरणीय क्षति या हानि हो सकती है।’’

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को तय की।

टिप्स फिल्म्स लिमिटेड ने अदालत का रुख करते हुए कहा कि ऑनलाइन पाइरेसी का ‘खतरा आसन्न’ है।

इसके मद्देनज़र, अदालत ने देशभर के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को तत्काल प्रभाव से उन 56 वेबसाइट तक पहुंच रोकने का निर्देश दिया।

भाषा अमित मनीषा

मनीषा